ECINET की होगी समीक्षा, SIR प्रक्रिया में भी राहत

ECINET की होगी समीक्षा, SIR प्रक्रिया में भी राहत
चुनाव आयोग ने बनाई समीक्षा समिति, दिल्ली-महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियों की समयसीमा बढ़ी; नोटिस वाले मतदाताओं के घर पहुंचेंगे BLO

नई दिल्ली, 26 सितंबर 2026। भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को ECINET प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। समिति का नेतृत्व वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त (DEC) करेंगे और इसमें IIT या IIIT के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाएगा। समिति ECINET पोर्टल के संबंधित अधिनियमों और नियमों के अनुरूप होने की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को सौंपेगी।

आयोग ने बताया कि ECINET पर फील्ड अधिकारियों को उनके वैधानिक अधिकारों के अनुरूप भूमिका-आधारित पहुंच दी गई है। राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से पिछले कुछ महीनों में मिले सुझावों के आधार पर पोर्टल में कई सुधार भी किए जा चुके हैं। आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि आईटी मॉड्यूल और पोर्टल से जुड़ी नई पहल को पहले अधिकारियों की समिति में चर्चा के बाद आयोग के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

नोटिस वाले मतदाताओं के घर जाएंगे BLO

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जिन मतदाताओं को रिकॉर्ड मैप नहीं होने या तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) जाएंगे। BLO आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर ECINET पर अपलोड करेंगे, जिसके आधार पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) निर्णय लेंगे।

आयोग के अनुसार, ऐसे मतदाताओं को सामान्य परिस्थितियों में ERO या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) कार्यालय में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर सुनवाई केवल अपवादस्वरूप होगी और उसे प्राथमिकता से ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। मतदाता आवश्यक होने पर अपने स्थान पर किसी वयस्क परिवार सदस्य को भी सुनवाई में अधिकृत कर सकेंगे।

आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, श्रमिकों, गरीबों, बेघर लोगों और अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए पर्याप्त हेल्प डेस्क एवं विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली और महाराष्ट्र में समयसीमा बढ़ी

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध के बाद SIR के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। इनके निपटारे की समयसीमा भी 30 नवंबर 2026 तक कर दी गई है।

वहीं, महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2026 तथा इनके निपटारे की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR पूरा

निर्वाचन आयोग के अनुसार, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। SIR के दौरान या उसके बाद जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में छूट गए हैं, उनमें युवा और पहली बार मतदान करने वाले लोग भी शामिल हैं, वे संबंधित ERO के पास निरंतर अद्यतन प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

गोवा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने छूटे हुए मतदाताओं के लिए BLO को घर-घर जाकर संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अनुसार, 97 में से 81 मतदाता अब तक नाम शामिल कराने के लिए Form 6 भर चुके हैं।

निर्वाचन आयोग ने कहा कि 26 सितंबर को हुई बैठक में लिए गए सभी निर्णयों को पूर्ण आयोग की मंजूरी प्राप्त थी।

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